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पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने ठहराया दोषी, 1 साल की सजा

jeetu patwari

भोपाल: मध्‍य प्रदेश के पूर्व मंत्री व राऊ विधानसभा से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में पटवारी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एक साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 13 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। पटवारी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप था। कोर्ट ने शनिवार को उन्‍हें दोषी ठहराया और एक साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

दरअसल, पूरा मामला 13 साल पुराना है। 2009 में पटवारी युवा कांग्रेस अध्‍यक्ष थे। उस समय जीतू पटवारी ने राजगढ़ जिले में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

किसानों के हक के लिए हर सजा मंजूर!
हर कीमत चुकाएंगे, हर मोर्चे पर संघर्ष करेंगे!

jitu Patwari ने ट्वीट किया

मेरे नेता आदरणीय
@RahulGandhi जी को राजनीतिक द्वेषता के कारण लोकसभा से हटाया गया! इसी प्रकार मुझे भी विधानसभा सत्र से निलंबित किया गया! यह गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ने की सजा है!

किसान भाइयों, @BJP4India इस राजनीति को समझिए. भाजपा ने बार-बार किसानों से झूठे वादे किए! ना किसानों की आय डबल हुई और ना ही उपज का मूल्य बढ़ा! प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार झूठ बोला! इसलिए, मैंने ₹3000 प्रति क्विंटल की मांग की! जब तक @BJP4MP सरकार सुनवाई नहीं करेगी, यह संघर्ष जारी रहेगा!

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