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शासकीय विद्यालयों से अतिथि शिक्षकों को दो दिन में कार्यमुक्त करने का आदेश

relieve guest teachers from

 

भोपाल । स्कूल शिक्षा विभाग में नई भर्ती होने के बाद भी पढ़ाई के नाम पर अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। ऐसे अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने दो दिन में हटाने के निर्देश जारी किए हैं। अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो संकुल प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में बीते आठ माह में 35 हजार नवीन शिक्षक भर्ती हुए हैं। इनकी स्कूलों में पदस्थापना भी कर दी गई है। इसके बाद अतिथि शिक्षकों को हटाया जाना था। अब डीपीआइ के अपर संचालक डीएस कुशवाह ने अतिथि शिक्षकों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।

यह है आदेश

जारी निर्देशों में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों के आनलाइन बिल जनरेट कर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्राप्त जानकारी के अनुसार देखने में आया है कि नियमित शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति उपरांत भी संकुल प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षकों को जीएफएमएस पोर्टल से कार्यमुक्त नहीं किया गया है। सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हो चुकी है, ऐसे स्कूलों से तत्काल अतिथि शिक्षकों के आनलाइन बिल जनरेट कर दो दिवस में कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में पाए जाने की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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