Home Madhya Pradesh चुनाव की घोषणा होते ही शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक

चुनाव की घोषणा होते ही शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक

Ban on leave of government

 

सभी को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। बाहर जाने के लिए भी कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे।

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है।

सभी मकान मालिकों द्वारा अपने किरायेदारों की जानकारी पुलिस थाना में देनी होगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब सभी प्रकार के अवकाश की अनुमति अब कलेक्टर ही देंगे।

आचार संहिता लागू होने से पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री,सांसद और विधायकों के आवास पर तैनात निजी स्टाफ को वापस बुलाया

मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। इनमें प्रदीप कुमार रावत, राजेश कुमार त्रिपाठी, संजय मालवीय, उमेश भार्गव, पुरुषोत्तम नामदेव, शैलेंद्र रघुवंशी, केदार व्यास आदि शामिल हैं। ये सभी भोपाल में लिपिक, डाटा इंट्री परेटर, स्टेनो, भृत्य आदि पदों पर पदस्थ हैं।

कलेक्टर ने दिए हैं यह आदेश

– संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किए जाएंगे।

-ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना नहीं होगा।

– रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

-बिना अनुमति के पंडाल आदि का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा।

-इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश का प्रसारण, साम्प्रदायिक टिप्पणी करने पर रोक रहेगी।

-पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

-किसी भी व्यक्ति, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा। उपयोग भी नहीं करेगा।

-बिना अनुमति के पटाखें, बारूद का निर्माण या उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

-नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या अन्य किसी सड़क पर जाम नहीं लगाएगा।

-अपने यहां किराए पर रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देना होगी।

-सभी होटल, लाज या धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूचना संचालक को पुलिस को देना पड़ेगी।

-रात 10 से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर

भोपाल जिले में रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

-यदि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है तो ध्वनि मानक 10 डेसिबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो, पर धवनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाएगा।

-वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

-आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे से पहले प्राप्त करना होगा।

होर्डिंग्स, पोस्टर-बैनर हटाने एवं दीवार पोतने का काम शुरू

नगर निगम का अमला पूरे भोपाल में कार्रवाई कर रहा है। क्षेत्रीय अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान ने बताया कि पुल बोगदा, बाग फरहत अफजा समेत कई इलाकों में कार्रवाई चल रही है। सार्वजनिक संपत्ति पर लगे होर्डिंग्स, पोस्टर-बैनर आदि हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दीवारों र बनाए गए विज्ञापन भी पोतेने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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