विधानसभा चुनाव-2023 के लिए प्रत्याशियों के लिए दावेदारी के दरवाजे शनिवार से खुलेंगे। सभी छह विधानसभा क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए निर्वाचन की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से 21 अक्टूबर शनिवार को जारी कर दी जाएगी। सूचना जारी होने के साथ ही 11 बजे से कलेक्ट्रेट के कक्षों में दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय रहेगा।
सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्र 22 अक्टूबर रविवार, 24 अक्टूबर दशहरा, 28 अक्टूबर शनिवार और 29 अक्टूबर रविवार के अवकाश के कारण नहीं लिए जाएंगे। इस बार प्रत्याशियों को एक साल का नहीं बल्कि पांच साल का आइटी रिटर्न ब्यौरा नामांकन पत्र में देना होगा।
कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम
प्रशासन व पुलिस ने कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए हैं। निर्वाचन की सूचना संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर जारी करेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर 30 अक्टूबर तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत कर सकेगें। नाम-निर्देशन पत्रों की संमीक्षा (जांच) 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 17 नवंबर को होगा।
रिटर्निंग आफीसर कक्ष में उम्मीदवार समेत केवल पांच को मिलेगा प्रवेश
रिटर्निंग आफीसर की तयशुदा जगह के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार समेत अधिकत्तम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को दस हजार रूपये की सुरक्षा निधि (निक्षेप राशि) जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम अर्थात पांच हजार रूपये ही जमा करने होंगे।
मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिए प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है।