ज्ञानपुर (भदोही)। यूपी के भदोही जिले में ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को MP-MLA कोर्ट ने सिंगर से रेप मामले में दोषी पाया है। विजय मिश्रा को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय मिश्रा पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सिंगर से रेप मामले में विजय मिश्रा के बेटे और पोते को बरी कर दिया है। दोनों को कोर्ट ने संदेह का लाभ दिया है। सिंगर ने साल 2020 में एफआईआर दर्ज कराई थी।
विजय मिश्रा को कोर्ट बीते दिन रेप मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने विजय मिश्रा पर फैसला सुरक्षित कर रख दिया था। कोर्ट ने उनके बेटे और पोते को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया। वाराणसी की एक सिंगर ने विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा पर आरोप लगाया था कि तीनों उनसे दुष्कर्म किया था। उसके बाद शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। सिंगर ने अक्टूबर 2020 में मामला दर्ज कराया था।
बेटे व पोते ने रास्ते में किया दुष्कर्म
विजय मिश्रा पर सिंगर ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 2014 में लोकसभा चुनाव था। विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा सपा प्रत्याशी थीं। उनके चुनाव के प्रचार के लिए सिंगर को बुलाया था। प्रचार के बाद विजय मिश्रा ने अपने आवास पर सीमा मिश्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद विजय मिश्रा ने बेटे और पोते से कहा कि सिंगर को वाराणसी छोड़ दो। बेटे और पोते ने भी सिंगर के साथ रास्ते में दुष्कर्म किया।