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Sandeshkhali Violence: ‘आज ही सीबीआई को सौंपें शाहजहां शेख’, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, बंगाल CID को अवमानना नोटिस जारी

'Hand over Shahjahan Sheikh

 

Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने कहा कि आज 4.30 बजे तक आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दी जाए.

ED ने लगाई थी कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर हमले का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का प्रयास किया जा रहा है. ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी.

सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया था. एजेंसी की एक टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई थी. सीबीआई की टीम भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंची थी और दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शाम साढ़े सात बजे शेख को लिए बगैर ही लौट गई थी.

CBI को नहीं सौंपने के बाद CID की दलील

सीआईडी की ओर से कहा गया था कि संदेशखाली के नेता शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. केंद्रीय एजेंसी 5 जनवरी को संदेशखाली में शाहजहां शेख के समर्थकों की ओर ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले की जांच कर रही है.

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस टीएस शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा था, “पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने जो मामला दर्ज किया है, उसमें राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें शाहजहां शेख भी शामिल है.”

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