रांची : शुक्रवार, जून 28, 2024/ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आज रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया। धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में 50-50 हजार के दो निजी मुचलके पर शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिहाई का आदेश जारी हुआ। रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेजा गया। इसके बाद हेमंत सोरेन करीब पांच माह बाद जेल से बाहर आ गए।
8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।
जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झूठा फंसाया गया और लगभग पांच महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर किया गया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन सहित पांच आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा झामुमो नेता अंतू तिर्की सहित 10 आरोपितों पर पूरक आरोप पत्र भी बीते दिनों अदालत में दायर हुआ है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 12 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
गिरफ्तार होने वाले आरोपितों में हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की, मो. सद्दाम, मो. अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय,इरसाद अख्तर, शेखर कुशवाह, हजारीबाग के कोर्ट कर्मी मो इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और चौकीदार संजीत कुमार शामिल हैं।