भोपाल : गुरूवार, जुलाई 11, 2024/ उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में मरीज़ों की आवश्यकतानुसार दवाओं की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि मौसम और रोगों के आधार पर दवाओं की मांग का आंकलन किया जाये। आवश्यक दवाओं का रख-रखाव व्यवस्थित तरीक़े से किया जाये, जिससे दवाओं के अपव्यय को रोका जा सके और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित हो। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में प्रदेश में दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता, ख़रीदी और भंडारण व्यवस्था की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान, एमडी मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड डॉ पंकज जैन, सीजीएम एफडीए वीरभद्र शर्मा, सीजीएम टेक्नीकल डॉ पंकज पाराशर, डॉ. पंकज पंचोली सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने विभाग द्वारा प्रचलित गतिविधियों और बजट प्रावधान अनुसार प्रावधानित कार्रवाई की वृहद् समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि दवाओं और उपकरण की ख़रीदी पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाये। उपकरणों और दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के आधार पर ही की जाये। उन्होंने ई-औषधि पोर्टल को सहज और पारदर्शी बनाने के लिए बनाने के लिए आवश्यक अपडेट करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मांग की आंकलन अनुसार दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाये इससे नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें सहजता से आवश्यक दवाएँ उपलब्ध हों। उपकरणों की ख़रीदी सुनियोजित रूप से की जाये जिससे अधोसंरचना विकास के साथ ही चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से सेवाओं का सुचारू रूप से प्रदाय किया सके। उन्होंने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिये।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2014 में हुआ था। कार्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य दर अनुबंध सुनिश्चित करना है, साथ ही प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में उपयोग के लिये दवाओं, कन्ज्युमेबल्स्, उपकरणों के लिए केन्द्रीयकृत दर, मात्रा अनुबंध उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही कार्पोरेशन विभिन्न आऊटसोर्स सेवाओं के लिए भी निविदा आमंत्रण का कार्य करती है। पोर्टल पर 1 हज़ार 349 प्रकार की औषधि, 627 कंज्यूमेबल्स् सामग्री और 200 उपकरण की दर और मात्रा अनुबंध की जानकारी उपलब्ध है। नवीन दवानीति-2023 में केन्द्रीयकृत क्रय प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें दर अनुबंध की प्रक्रिया किया जाकर कार्यादेश एवं भुगतान की प्रक्रिया का कार्य कार्पोरेशन द्वारा किया जाता है। औषधियों की निविदा में सिर्फ वही दवा निर्माता कंपनी भाग ले सकती हैं जिनके पास WHO-GMP प्रमाण-पत्र उपलब्ध हों तथा विगत् 05 वित्तीय वर्षों में से किन्हीं 03 वर्षों का औसतन टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो तथा सर्जिकल सामग्री एवं किट्स की निविदा में संबंधित सामग्री निर्माता या कंपनी भाग ले सकती है जिनका विगत् 05 वित्तीय वर्षों में से किन्हीं 03 वर्षों का औसतन टर्नओवर 02 करोड़ से अधिक हो।