जमानत आवेदनों पर एक सप्ताह के भीतर करें फैसला: हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल ने छत्तीसगढ़ के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों, विचाराधीन और जमानत के मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के मामले में एक सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय को फैसला सुनाना होगा।
इसके अलावा पेंडेंसी खत्म करने के संबंध में जरूरी गाइड लाइन भी जारी की है। आरजी ज्यूडिशियल ने आदेश पत्र में कहा है कि जमानत आवेदनों पर संबंधित न्यायालयों को एक सप्ताह के भीतर अपना फैसला सुनाना होगाा। अनावश्यक विलंब से संबंधितों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा पेंडेंसी भी अनावश्यक रूप से बढ़ते जाता है। आरजी ज्यूडिशियल ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि सत्र विचाराधीन मामलों और मजिस्ट्रेट विचाराधीन मामलों को क्रमशः दो साल और छह महीने के भीतर निपटाया जाना है।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पुराने लंबित मामलों, विचाराधीन मामलों, जमानत मामलों, अंतरिम आदेश पारित किए गए मामलों और विशेष श्रेणी के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कुछ इस तरह का उपाय किया जाना है।