मिनी बार मध्य प्रदेश में अब खुल सकेंगे
मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी लेकिन मिनी बार खोले जा सकेंगे। यहां केवल बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। शराब पिलाना प्रतिबंधित रहेगा। दस प्रतिशत से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय ही यहां दिए जा सकेंगे।
यह पहली बार हुआ है जब किसी नीति को कैबिनेट में दूसरी बार मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना पड़ा। पिछली कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन कई प्रावधान छूट गए थे, जिन्हें अब संशोधित करके शामिल कर लिया गया है। शासन ने इस संबंध में कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि पवित्र शहरों में शराबबंदी लागू होगी। इस फैसले के कारण अनुमानित 500 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए इंदौर जैसे बड़े शहरों में शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस 20% बढ़ा दी जाएगी। इस वृद्धि के कारण इंदौर जिले में स्थित 174 शराब दुकानों का आरक्षित मूल्य बढ़कर लगभग 1800 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।
एक अप्रैल से मिनी बार की भी अनुमति
मोहन सरकार की नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी, जिसमें शराब के मिनी बार को भी अनुमति दी जाएगी, जहां रेडी टू ड्रिंक उत्पाद उपलब्ध होंगे। इंदौर जैसे जिले में बीते वर्षों में शराब की दुकानों की नीलामी अत्यधिक महंगी हो गई है, और कई मामलों में यह प्रक्रिया आखिरी तक जारी रहती है। पिछले वर्ष भी इस क्षेत्र में 13.7% राजस्व वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि सरकार का लक्ष्य 20% रखा गया था। आबकारी विभाग को शराब की दुकानों से मिलने वाला राजस्व बीते वर्ष 1485 करोड़ रुपए रहा, जो कि उसके पूर्व वर्ष के 1312 करोड़ रुपए से अधिक था। इस बार यह 1800 करोड़ यानी 300 करोड़ रुपए से अधिक जाने का अनुमान है।