एमपी के लाखोें कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की बड़ी सौगात -हाईकोर्ट
मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की बड़ी सौगात मिलना तय हो गया है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को टेक्सटाइल मजदूरों का न्यूनतम वेतन दो माह में तय करने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने को कहा है। कहा जा रहा है कि अब राज्य सरकार टेक्सटाइल श्रमिकों को छोड़कर अन्य 20 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों, मजदूरों की अगले माह से वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकती है। कर्मचारी संगठनों, मजदूर संघों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए सरकार से कर्मचारियों का वेतन तुरंत बढ़ाने को कहा है। हालांकि टेक्सटाइल उद्योग के कर्मचारियों, श्रमिकों को अभी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने न्यूनतम पुनरीक्षण वेतन मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन दो माह में निर्धारित करने को कहा है। इसके लिए मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इस प्रकार टेक्सटाइल कर्मचारियों, श्रमिका का न्यूनतम वेतन अलग से तय किया जाएगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग में करीब 4 लाख कर्मचारी, मजदूर कार्यरत हैं।
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के इस निर्णय के बाद टेक्सटाइल उद्योग को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों, श्रमिकों की अगले माह से वेतन बढ़ोत्तरी की बात कही जा रही है। इससे करीब 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों को लाभ होगा।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स यानि सीटू ने सरकार द्वारा श्रमिकों को दो श्रेणियों में बांटने का विरोध किया। सीटू के वकील बाबूलाल नागर ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार ने स्टे समाप्त होने के बाद जनवरी 2025 इसमें संशोधन कैसे कर दिया! मजदूरों को अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांट दिया! सीटू ने श्रमिकों के बंटवारे को गलत बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में टेक्सटाइल कर्मचारियों, श्रमिकों का न केवल न्यूनतम वेतन निर्धारण करने को कहा बल्कि इसे सरकार कब से देगी, यह भी बताने को कहा है। सरकार को नियमानुसार प्रक्रिया के मुताबिक अगले दो माह में मजदूरों के न्यूनतम वेतन, ग्रेड और इसे लागू करने का समय तय करने को कहा है।