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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना का आदेश किया निरस्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना का आदेश किया निरस्त

हाई कोर्ट ने सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना का आदेश अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। इसी के साथ चुनाव याचिका की नए सिरे से निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई किए जाने की व्यवस्था दे दी।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी कप्तान सिंह परमार की ओर से अधिवक्ता रत्न भारत तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ग्राम पंचायत सौरई, जनपद पंचायत बड़ामलहरा, जिला छतरपुर में हुए सरपंच पद के चुनाव में याचिकाकर्ता सरपंच निर्वाचित हुआ था।

इसके बावजूद असंतुष्ट पक्ष की मांग पूरी करते हुए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट बड़ामलहरा ने पुनर्मतगणना का आदेश पारित कर दिया। बावजूद इसके कि चुनाव याचिका की सुनवाई में पुनर्मतगणना के लिए कमेटी गठित कर पुनर्मतगणना करने का आदेश दिए जाने का अधिकार नहीं है। चूंकि चुनाव याचिका की सुनवाई विधि विरुद्ध करते हुए पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया और निर्वाचन अधिनियम के नियमों के विरुद्ध चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित नहीं किया अत: हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी गई है।

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