भोपाल: नगरीय यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी हैं। एक मार्च से 31 अक्टूबर 2022 तक 1511 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। न्यायालय द्वारा वाहन चालकों के विरूद्व एक करोड़ 31 हजार 100 रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया हैं।
इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इन वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन हेतु जिला परिवहन अधिकारी को लेख किया गया हैं। उनके द्वारा अभी तक 154 वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस 3 माह के लिये निलंबित किये गये हैं। निलंबन अवधि पूर्ण होने के उपरांत लायसेन्सधारियों को अपना लायसेंस बहाल कराने हेतु एक आवेदन पत्र स्वयं और वाहन के वैध दस्तावेज सहित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल के पास देकर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
निलंबित लायसेंसधारी निलंबन लायसेंस के साथ में वाहन चलाते पाए जाने पर उपरोक्त वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना लायसेंस वाहन चलाने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही इस अपराध की पुनरावृति करने पर 15,000 रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।