जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल नितिन सक्सेना ने बिना कारण और सूचना के अनुपस्थित रहने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
जांच में पाया गया कि संस्था में पदस्थ हरि सिंह टेलर, सहायक शिक्षक एवं प्रभारी शासकीय माध्यमिक शाला भैसोंदा बिना किसी सूचना अथवा अवकाश आवेदन के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाये गये। जबकि उसी दिन शासकीय माध्यमिक शाला भैसोंदा संकुल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरसिया भोपाल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन में स्व सहायता समूह द्वारा कड़ी एवं चावल दिया गया। कड़ी चावल खाने के बाद संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पेट दर्द, उलटिया एवं सर दर्ज की शिकायत होना पाया गया। छात्र-छात्राओं को सिविल अस्पताल बैरसिया में भर्ती कराया गया। घटना की जांच के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त संस्था में उपस्थित हुए।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया की बिना सूचना के मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 उप नियम (1.11. III ) एवं नियम-7 में निहित प्रावधानों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता हैं। श्री हरि सिंह टेलर, सहायक शिक्षक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम -9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलम्बन अवधि में संबंधित को मूलभूत नियम 53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलम्बन अवधि में श्री हरि सिंह टेलर, सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला भैसोंदा संकुल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैरसिया, भोपाल का मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईटखेडी, भोपाल नियत किया जाता हैं।