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नए वर्ष से मध्य प्रदेश में नजूल अनापत्ति की व्यवस्था हो जाएगी समाप्त

मध्य प्रदेश में अब नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं दी जाएगी। जनवरी 2023 से यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जनता की सुविधा और आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें नए नियमों के तहत नजूल अधिकारी वार्षिक रूप से नजूल की भूमियों की जानकारी नगरीय निकायों और नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय (टीएंडसीपी) को उपलब्ध कराएंगे। इसी के आधार पर सभी नक्शे, निर्माण और लेआउट की अनुमतियां दी जाएगी। अलग से अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। दो साल पहले जारी किए गए नजूल संबंधी नियमों के आधार पर काम कराने के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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