RBI की बड़ी कार्रवाई: 5 बैंक और एक कंपनी पर लगा भारी जुर्माना

RBI की बड़ी कार्रवाई: 5 बैंक और एक कंपनी पर लगा भारी जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित पांच बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। दिशा निर्देशों का सही से अनुपालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी शामिल है। केवाईसी, लोन और अन्य बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 3 अक्टूबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।

कर्नाटक के दो बैंकों पर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। द हसन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पर बीआर अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अन्य सहकारी समितियां में शेयर रखने का आरोप है। इसके अलावा बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर के ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर भी अपलोड नहीं कर पाया। दी बगलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर निदेशक से संबंधित लोन स्वीकृत करने पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा समय सीमा के भीतर नाबार्ड को कुछ वैधानिक रिटर्न जमा भी नहीं कर पाया।

इस बैंक पर 31 लाख से अधिक का मौद्रिक जुर्माना
आरबीआई ने एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर क्रेडिट ओर डेबिट कार्ड से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान पाया गया कि बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड धारकों के रिफंड/फेल्ड/रीवर्स से उत्पन्न क्रेडिट शेष को उनके बैंक खातों में वापस करने की कोई कोशिश नहीं की।

गुजरात के इस बैंक पर लगी पेनल्टी
गुजरात के पाटन में स्थित द रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने अपने द्वारा स्वीकृत कुछ लोन के संबंध में निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा अपने ग्राहकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के प्रति आपत्ति को सूचित करने के लिए एसएमएस अलर्ट पर “रिप्लाई” द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम नहीं बना पाया।

तमिलनाडु का यह बैंक लिस्ट में शामिल
रहा तमिलनाडु में स्थित दिव्य विद्यालय टाउन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दवानी दवानी वाणी यामबाड़ी टाउन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹100000 का जुर्माना लगाया है इस पर ऐस के तहत जारी निर्देशों का पालन न करते हुए कल अकाल उधर करता जोखिम सीमा से परे कुछ नए लोन और एडवांस और 100% से अधिक जोखिम भरा वाले कुछ लोन और एडवांस स्वीकृत करने का आरोप है इसके अलावा निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर भी बैंक अपलोड नहीं कर पाया

इस NBFC पर गिरी गाज
आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 4.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में स्थायी खाता संख्या (PAN) या उसके समक्ष दस्तावेज या फार्म संख्या 60 प्राप्त करने में विफल रही।

बता दें आरबीआई को इंस्पेशन के दौरान नियमों के उल्लंघन का पता चला था। जांच रिपोर्ट को देखते हुए बैंकों और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस पर प्राप्त रिप्लाई और सुनवाई के दौरान दी प्रस्तुतियों के आधार पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि इसका असर ग्राहकों और बैंक/कंपनी के बिच हो रहे लेनदेन या एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा।

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