केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शहरों में सड़कों के किनारे छोटे-मोटे काम धंधे करने वालों को बिना किसी गारंटी के 10 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है।
प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी ब्याज के 10 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी मिल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक हितग्राही को डिजिटल ट्रांजेक्शन से जोड़ने के लिए यूपीआई – आईईडी और यूआर कोड उपलब्ध कराया गया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रतिवर्ष 1200 रूपए की अतिरिक्त राशि दी जाती है। अगर हितग्राही द्वारा समय पर ऋण चुका दिया जाता है तो उसे वर्ष में 20 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे – जैसे स्ट्रीड वेंडर अपना कार्य आगे बढ़ायेंगे वैसे ही उनको मदद बढ़ती जाएगी और वे आत्म निर्भर होते चले जाएंगे। चाय – पान की दुकान, चाट, मूंगफली बेचने, पंचर बनाने, जूते सुधरवाने, सैलून चलाने या झाडू बेचने आदि का कार्य करने वाले कई नागरिकों को योजना में लाभांवित किया जा चुका है।