कोलकाता, हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही 5 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई है। कहा कि वह क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी अनुमति पर जुलूस निकला था। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन हावड़ा और हुगली में जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि बम फेंके गए। उन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है।