प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली को गुरूवार को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम की अदालत ने बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद और अशरफ अली को 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पूछताछ के लिये पुलिस रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया।उमेश पाल की पिछली 24 फरवरी को उनके धूमनगंज स्थित आवास के बाहर हत्या कर दी गयी थी। इस सिलसिले में पूछताछ के लिये रिमांड अर्जी के साथ पुलिस ने अतीक और अशरफ को आज सुबह करीब सवा 11 बजे सीजेएम की विशेष अदालत में पेश किया। अतीक को अहमदाबाद जेल से और उसके भाई अशरफ अली को बरेली जेल से यहां बुधवार को लाया गया था।बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में अदालत अतीक को उम्रकैद की सजा पहले ही सुना चुकी है। उमेश पाल हत्या मामले में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने कोर्ट में एक सप्ताह पहले वारंट बी के तहत अर्जी दी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। काेर्ट से रिमांड मिलने के बाद दोनो से पूछताछ की जाएगी।
गौरतलब है कि वारंaट बी किसी भी जेल में बंद आरोपी के लिए न्यायालय से जारी होता है। किसी मामले में विवेचक जब कोर्ट को बताता है कि उसने ‘इस’ व्यक्ति को आरोपी बनाया है, तब कोर्ट वारंट बी जारी करती है। पिछले दिनों पुलिस टीम ने अदालत से जारी बी वारंट को जेल में तामील कराया था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक और अशरफ पर साजिश रचने का आरोप है।बहुजन समाज पार्टी(बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 28 फरवरी 2006 को हत्या का उमेश पाल मुख्य गवाह था। उसे गवाही नहीं देने के लिए अपहरण कराया गया था। 17 साल बाद 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। अतीक अहमद को अपहरण कांड की सजा सुनने से पहले ही उसे और उसके दोनो सरकारी सुरक्षाकर्मियों को 24 फरवरी 2023 को गोली और बम मारकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दोनो बेटे के अलावा नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।