दिल्ली, 03 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बब्बर खालसा के आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राजोआना को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष के फिर से अनुरोध करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय उचित समय पर विचार कर सकता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने में देरी को उसकी सजा कम करने की अनिच्छा के रूप में माना जा सकता है।