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कोलार सिक्स लेन रोड निर्माण: बिना नोटिस दिए रहवासियों के निर्माण तोड़ने के लिए चिह्नित मकानों का मामला

 

चूनाभट्टी में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट की रोक

कलेक्टर को जांच कमेटी बनाने के निर्देश

भोपाल, मप्र हाईकोर्ट ने कोलार रोड स्थित चूनाभट्टी के रहवासियों के स्वामित्व की जांच करने कलेक्टर को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।

इस कमेटी में लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के अलावा नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। जस्टिस विशाल मिश्रा की अवकाश कालीन एकलपीठ ने अगले 10 दिन तक याचिकाकर्ताओं के मकान व निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिए याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों का अवलोकन कर उनके अभ्यावेदन का जल्द निराकरण करें। गौरतलब है कि चूना भट्टी निवासी बसंत कुमार जोशी समेत 8 रहवासियों ने इस मामले में याचिका दायर की है। याचिकाकताओं की ओर से अधिवक्ता योगेश मोहन तिवारी, आरसी शर्मा और प्रवीण सेन ने बताया कि सिक्स लेन के लिए बिना नोटिस दिए रहवासियों के निर्माण तोड़ने के लिए चिह्नित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने सड़क चौड़ीकरण का काम निजी कंपनी को सौंपा है।

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