भोपाल, कोलार सिक्स लेन रोड निर्माण जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है विवाद की स्थितियां बढ़ रही है। सड़क निर्माण के लिए 65+45 यानी 110 फीट पर निर्माण किया जाना है सड़क के दोनों तरफ 5-5 फीट जमीन पर पानी की लाइन और बिजली की पोल को लगाया जाना है।
जिन जमीनों का उपयोग निर्माण कार्य के लिए किया जा है उसमें एक हजार से ज्यादा मकान- दुकान है अधिकतर लोगों के पास रजिस्ट्री भी है।
शनिवार-रविवार को हुआ विवाद, जनता में बढ़ी जागरूकता
शनिवार शाम और रविवार को पूर्व सरपंच ने सवाल उठाया की जब डिवाइडर से 65 फ़ीट जमीन दी जा रही है तो 5 फीट अतिरिक्त भूमि क्यों और ली जा रही है। जिस जमीन को लिया जा रहा है उस पर उनका मालिकाना अधिकार है उनका निर्माण वैध है बिना नोटिस क्यों हटाया जा रहा है? जिस कारण विवाद बढ़ा जिला प्रशासन और पुलिस को आकर मामला शांत करना पड़ा।
उपस्थित रहे एसडीएम कोलार क्षितिज शर्मा ने बताया कि कोलार सिक्स लेन के निर्माण में कुछ मकान-दुकान बाधा बन रहे है। उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन मामला शांत हो गया। जिनके निर्माण वैध, उन्हें शासन द्वारा निर्धारित अतिरिक्त एफ़एआर दिया जा रहा है।
विवाद की ख़बर के बाद जनता ने भी सवाल खड़े कर दिए है
– जिनके फ्लैट है उसका एफएआर किसे मिलेगा?
– जिनके पास निर्माण का 10 फीट से कम का हिस्सा शेष रहेगा उस पर एफएआर बढ़ने से क्या लाभ?
– 20 साल जिस मकान की लिए किस्त चुकाई, बैंक को ब्याज दिया, शासन को टैक्स दिया फिर भी वो अवैध कैसे?
– हमें नोटिस नहीं दिया जा रहा है, न कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ
– सड़क की वास्तविक चौड़ाई क्यों नही बताई जा रही है?