देश में एसिड बिक्री को नियमित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहती है. इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नकेल कसी गई है. अब इस चीज को ऑनलाइन खरीदने पर भी सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी देनी होगी. इसके बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी एसिड खरीदना आसान नहीं रह जाएगा. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है. सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया गया है कि फोटो आईडी अनिवार्य होने से 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति एसिड नहीं खरीद सकेगा. साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे एसिड बेचने वाली कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने से पहले उनसे लिखित में शपथ पत्र लें. आदेश के मुताबिक, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को पता करना होगा कि एसिड खरीदने वाला इसे कहां प्रयोग करने वाला है.
फोटो आईडी के बिना नहीं होगी ऑनलाइन बिक्री
सीसीपीए की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने इस संबंध में सभी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस दिया है. उपभोक्ताओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही सीसीपीए एसिड की अवैध बिक्री एवं खरीद पर लगाम लगाना चाहता है. सीसीपीए सेफ्टी गाइडलाइन्स के मुताबिक, सभी ई-कॉमर्स कंपनिया यह सुनिश्चित करें कि एसिड की अवैध बिक्री ऑनलाइन माध्यमों से न हो सके. कोई भी खरीदार नियमों का उल्लंघन करके एसिड न खरीद पाए. यदि खरीदार सरकारी फोटो आईडी नहीं देता है तो उसे एसिड न बेचा जाए. हमें सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति एसिड न खरीद पाए.
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से मिल रहा था एसिड
सीसीपीए भारत में उपभोक्ताओं के हितों की देखरेख करता है. उन्हें पता चला था कि एसिड की बिक्री आसानी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है. इस खतरनाक पदार्थ की आसान उपलब्धता लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है. इसलिए सीसीपीए एसिड की आसान बिक्री को लेकर चिंतित है. वह किसी भी नुकसानदेह उत्पाद और सेवा से उपभोक्ताओं की रक्षा करना चाहता है. सीसीपीए को पता चला था बिना आईडी और कारण बताए कोई भी आसानी से इस जानलेवा पदार्थ को ऑनलाइन खरीद ले रहा था. यह सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था.