कोई भी बिना हेलमेट मिला तो परिवहन आयुक्त पर होगी कार्यवाई

जबलपुर, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने बुधवार को मोटर वीकल अधिनियम के प्रावधानों का जनता से पालन सुनिश्चित कराने कार्य योजना प्रस्तुत की। अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने अंडरटेकिंग दी कि आगामी 6 माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी। इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। उन्होंने स्वयं अंडरटेकिंग दी कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियम का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडिशनल इंस्पेक्ट जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदा होंगे। खंडपीठ ने एडिशनल एजी की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 क निर्धारित की है। ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 ग्वालियर बेंच में जनहित याचिक दायर की थी। चीफ जस्टिस ने याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीत जबलपुर स्थानांतरित कराई।

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