हिंदुओं की याचिका ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार की

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष की पांच महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर हिंदू देवताओं को प्रार्थना (दर्शन) करने की अनुमति मांगने वाले हिंदू याचिकाकर्ताओं की स्थिरता याचिका को बरकरार रखा। आदेश के अनुसार, हिंदू उपासकों द्वारा दायर याचिका के बारे में अंजुमन इस्लामिया समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति मांगने वाली पांच उपासकों की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई पूरी, फैसला रिजर्व
ज्ञानवापी केस से जुड़े मामलों के लिए सोमवार का दिन अहम है। निचली अदालत ने जहां ज्ञानवापी केस को सुनवाई योग्य पाया, वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई। हालांकि यहां कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यहां सर्वे को लेकर 5 याचिकाएं दायर हुई हैं। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में मांग की गई है कि मस्जिद के अंदर पूरा सर्वे हो, वहीं मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार को 5 में से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष की मांग है कि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में दीवार बनाक रखी है। इसकी ईंटों की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि इसका निर्माण कब हुआ है।

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