Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के रिमांड के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल की दलील है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. चीफ जस्टिस से रविवार (24 मार्च) तक तत्काल सुनावाई की मांग की गई है.
सीएम पद से हटाने को लेकर दायर हुई याचिका
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए सुरजीत सिंह यादव ने 22 मार्च को एक जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका में अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने के लिए कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं. याचिकाकर्ता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी अनुरोध किया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें शुक्रवार (22 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छह दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया.
अरविंद केजरीवाल बोले- जल्द लौटेंगे
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता ने शनिवार को पहली बार एक संदेश पढ़ा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जिंदगी का प्रत्येक क्षण देश की सेवा के लिए समर्पित रहा है. ईडी की हिरासत से दिए एक संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी जेल उन्हें अंदर नहीं रख सकती है और वह जल्द ही लौटेंगे.
इससे पहले शुक्रवार (22 मार्च) को ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई थी. अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना से कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट में बहस करेंगे.