भोपाल : सोमवार, जुलाई 1, 2024/ राज्य शासन द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जाँच चौकियों का संचालन एक जुलाई से बंद होने के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश में राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जाँच चौकियों के स्थान पर गुजरात जैसी व्यवस्था लागू की जाये और रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था की कार्रवाई प्रारंभ की जाये।।
सचिव, परिवहन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाये जायें। चेक प्वाइंट के संचालन के लिये उपकरणों आदि की व्यवस्था में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए जिला परिवहन कार्यालयों के प्रवर्तन अमले एवं गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये होमगार्ड्स को शामिल किया जाये। मोबाइल यूनिट के माध्यम से पारदर्शिता के साथ रोड सेफ्टी एवं राज्य के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए चेक प्वाइंट्स पर की जाने वाली कार्रवाई प्रारंभ की जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि चेक प्वाइंट के संचालन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाये।