दिल्ली। Financial Deadline सितंबर महीना खत्म होने में दो सप्ताह बचे हैं। कई वित्तीय कार्यों और बदलावों की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। अगर आप इन कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाए तो समस्या हो सकती है। देखें 30 सितंबर से पहले कौन-से काम निपटाना बेहद जरूरी है।
छोटी योजनाओं के लिए आधार लिंक
पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश करने वालों को डाक घर या बैंक जाकर अपना आधार जमा करना होगा। अगर वे नहीं करते हैं तो उनका निवेश होल्ड हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में 31 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की थी।
एसबीआई वीकेयर स्पेशल एफडी
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स्टेट बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई वीकेयर स्पेशल एफडी स्कीम की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
डीमैट नॉमिनी
सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन करने की समय सीमा 30 सितंबर है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड फोलियो को डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इस संबंध में सेबी ने 28 मार्च को सर्कुलकर जारी किया था।