Krishna Janmabhoomi : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को फिर झटका, सुप्रीम कोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार

Muslim side in the Sri Krishna

 

दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। ईदगाह परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से सटा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

अब 9 जनवरी को होगी सुनवाई

इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी है कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसे आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

जानें क्या है पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया था और कमीशन के गठन के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है। श्रीकृष्ण मंदिर पक्ष की ओर से भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने बताया कि कटरा केशव देव के नाम पर दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो लगभग 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह वाली भूमि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कमीशन जारी होने से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूत मिलेंगे।

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