जातिगत आधार पर भेदभाव करने पर लगेगा अर्थदंड, मध्यप्रदेश के एक सरपच की पहल
जिला मुख्यालय से सटी हुई इंदौर रोड की ग्राम पंचायत जेतपुरा ने बुधवार को सामाजिक सरोकार के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पेसा एक्ट के तहत आयोजित बैठक में पंचायत की सरपंच वर्दीबाई डाबर ने यह पहल की है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत क्षेत्र में जाति के आधार पर भेदभाव करता है, मंदिर से लेकर अन्य स्थानों पर प्रवेश आदि को लेकर भेदभाव किया जाता है, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है तो पंचायत अर्थदंड लगाएगी। यह अर्थदंड छोटा-मोटा नहीं है बल्कि पांच लाख रुपये का है। संभवत: जिले की पहली पंचायत है, जो इस तरह का अर्थदंड लगाने जा रही है।
बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे। सरपंच वर्दी बाई डाबर ने कहा कि हम यह महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गांव में सामाजिक समरसता का भाव होना चाहिए, जिससे यहां पर कोई भी भेदभाव की स्थिति नहीं बने।
सरपंच प्रतिनिधि जगदीश डाबर ने बताया कि मुझे एक आयोजन में आमंत्रित किया गया था। उस आयोजन के लिए संबंधित की समाज की धर्मशाला में पहुंचे। इसमें शामिल होने के बाद जिस व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया था, उस पर समाज के लोगों ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
इस तरह से भेदभाव हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में नहीं चलेगा, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरपंच वर्दी भाई डाबर के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है। हम इस तरह का निर्णय लें ताकि लोगों में भय रहेगा। उसके चलते कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएगा और अजा व अजजा वर्ग के लोगों से लेकर अन्य किसी से भेदभाव नहीं होंगा। जातिसूचक शब्द से प्रताडि़त भी नहीं किया जा सकेगा।