60 फीसदी नये मामले और 40 फीसदी पुराने मामलों की सुनवाई होनी चाहिए: डॉ पी. सी कोठारी
हर कोर्ट में 25 पुराने केस 3 महीने में निपटाने के आदेश का विरोध कर रहे है वकील
भोपाल जिला बार एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। भोपाल संभाग के साथ ही प्रदेश के में 14 अन्य जिलों में वकीलों ने एक साथ काम बंद कर दिया है। इससे कोर्ट के 99 फीसदी काम अटक गए है। वकीलों के काम पर नहीं आने की वजह से जिला न्यायालय में हर दिन लगभग 10 हजार से अधिक मामलों का भार बढ़ रहा है। वहीं गुरुवार को 100 से भी ज्यादा लोगों की जमानत नहीं हो पाई। कई लोग अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए कोर्ट का चक्कर काटते रहे। ऐसे ही अन्य रूटीन मामलों से दिन भर कोर्ट परिसर में लोग परेशान होते रहे। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में वकील हड़ताल पर रहेंगे।
यह है मामला
पूरे प्रदेश के वकीलों की एक दिवसीय हड़ताल अभी जारी है। हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हो रही है। हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश के जिला कोर्ट में पुराने 25 प्रकरणों को तीन माह के अंदर निपटाने के आदेश दिए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन लगभग 12 हजार मामले प्रभावित हुए। बार एसोसिएशन ने हड़ताल रविवार तक जारी रखने का एलान किया है।
मीडिया से करते हुए भोपाल बार एसोसिएशन, अध्यक्ष डॉ पी. सी. कोठारी ने बताया की न्याय के बजाय मामलों का निस्तारण हो रहा, यह ठीक नहीं
मीडिया के सवाल
🤳 सवाल: अधिवक्तागणों को हाईकोर्ट के फैसले से क्या आपत्ति है?
👉 जबाव: लंबित मामलों के निपटारे में समय-सीमा बांध दी गई है। इस कारण नए मामलों में सुनवाई नहीं हो रही है। ये उचित कानूनी प्रकिया नहीं है।
🤳 सवाल: तो पुराने केस तेजी से निपटाने के लिए अधिवक्तागण क्या करेंगे?
👉 जवाब: पेंडिंग केस निपटाने के लिए हम सभी अधिवक्ता एक-एक घंटा ज्यादा काम करने को तैयार हैं। नए मामलों के साथ पुराने मामले भी तेजी से निपटाएंगे।
🤳 सवाल: वकीलों के मुताबिक इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है?
👉 जवाब: हम चाहते हैं कि हर मामले को बराबर मौका मिले। पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए 60 और 40 का रेश्यों किया जा सकता है। यानि 60 फीसदी नये मामले और 40 फीसदी पुराने मामलों की सुनवाई होनी चाहिए।
🤳 सवाल: मध्यस्थता नहीं होती है तो क्या हड़ताल आगे भी जारी रहेगी?
👉 जवाब: अगर रविवार तक कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे भी इसे जारी रखेंगे। ये एक बड़े स्तर पर होगी।
🤳 सवाल: हड़ताल जारी रहती है तो पक्षकारों “के लिए क्या व्यव्स्था हैं?
👉 जवाब: सभी वकील पक्षकारों से संपर्क में हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कार्य से विरत रहने की सूचना पहुंचाई जा रही है।
साभार: पत्रिका न्यूज