भोपाल, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं (शौर्य पारितोषिक प्राप्तकर्ताओं) को दी जाने वाली नकद अनुदान राशि बढ़ाई है। इसी तरह जमीन के बदले दी जाने वाली नगद अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई। पूर्व में जारी 28 फरवरी 2011 के आदेश को निरस्त करते हुए बढी हुई नई नकद अनुदान राशि निर्धारित की है।
इसी तरह मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रंखला एवं विशिष्ठ सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को एकमुश्त नकद अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई राशि का लाभ अब विधवा को 35 प्रतिशत, बच्चों को 35 प्रतिशत शेष अनुदान राशि 30 प्रतिशत माता पिता को, मातापिता के जीवित न होने की स्थिति में उक्त राशि विधवा एवं बच्चों में बराबर बांटा जाएगा।
बच्चे न होने पर अनुदान राशि विधवा एवं माता पिता को क्रमश: 50-50 प्रतिशत तथा माता-पिता एवं बच्चे जीवित नहीं होने पर पूर्ण राशि विधवा को दी जाएगी। यदि बच्चे नाबालिग है तो उनके अनुदान राशि को बालिग होने तक सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा तथा सावधि जमा पर प्राप्त होने वाला ब्याज भी जिले में पदस्थ कलेक्टर के अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकेगा।
यदि सावधि जमा पर देय ब्याज निकाला जाता है तो जिले के कलेक्टर को इस बात से अवगत कराना होगा कि, उक्त राशि नाबालिग बच्चे के हित में खर्च की गई है। यदि मरणोपरान्त शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ता अविवाहित है तो पूर्ण अनुदान राशि माता पिता को दी जाएगी।
माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में यह अनुदान राशि अविवाहित बहन एवं भाई को बराबर-बराबर दी जाएगी। अब शाैर्य अलंकरण श्रृंखला और युद्ध सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को भूमि नहीं आवंटित होगी। इसके बादले राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि देगी।