मप्र में आनलाइन गेम पर नियंत्रण के लिए भी कानून बनेगा

 

भोपाल, मध्यप्रदेश में कानून में संशोधन कर आनलाइन गेम को जुआ एक्ट से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दांव लगाकर खेला गया आनलाइन गेम भी जुआ की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। बुधवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुआ एक्ट में बदलाव के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डा़ राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना मौजूद थे, जबकि आइजी, डीआइजी सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी वर्चुअल जुड़े थे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय स्तर पर चिटफंड सेल गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। जो नियमित रूप से धोखाधड़ी करने वाले मामलों की निगरानी करेगी। यह सेल यह भी देखेगी कि जिन लोगों के चिटफंड कारोबारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है, उन्हें राशि वापस मिल भी रही है या नहीं और मिली है तो अब तक कितनी मिल चुकी है। मुख्‍यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि अवैध मदरसे और ऐसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों से कहा कि अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके इस पर सतत नजर रखें और कार्रवाई करें, ऐसे स्थानों को ध्वस्त करें। पेसा नियम में पुलिस के पक्ष को अच्छे से देख लें और रिव्यू कर लें। सायबर अपराध पर निरंतर कार्रवाई करें। तकनीक का इस्तेमाल करें। उन्होंने अवैध रेत खनन, बालाघाट में नक्सल, बुरहानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की प्रशंसा की।

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