ग्वालियर. एमपी-एमएलए कोर्ट से मुरैना के पूर्व विधायक रघुराज कंसाना को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शासन के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें रघुराज कंसाना पर दर्ज हत्या के प्रयास, लूट सहित अन्य धाराओं के केस को वापस लेने के लिए आवेदन किया था. कोर्ट ने कहा इसमें गवाही लगभग पूरी हो चुकी है. गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है. केस वापस लेने में कोई लोकहित नहीं है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सांसद, विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने का अधिकार हाई कोर्ट की कमेटी को है. इस आवेदन के खारिज होने के बाद अब पूर्व विधायक पर मुकदमा चलाया जाएगा.कोर्ट ने तीन मई को गवाह बुलाए हैं.
पुलिस हिरासत से भाई को छुड़ा ले गए थे कंसाना
पूर्व विधायक रघुराज कंसाना के भाई पर धोखाधड़ी की एफआइआर हुई थी. दिल्ली के साकेत कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने 9 मई 2012 को मुरैना से पूर्व विधायक के भाई को पकड़ लिया था. दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को लेकर मुरैना कोतवाली थाने पहुंची. इस बीच पूर्व विधायक रघुराज कंसाना अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और उन्होने अपने भाई को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया था. पुलिसकर्मियों के हथियार लूट लिए थे और गोली भी चलाई थी और अपने भाई को छुड़ा ले गए थे.