भोपाल। राजधानी की विशेष अदालत सीबीआइ (व्यापम प्रकरण) ने मंगलवार को व्यापम घोटाले में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के एक आरोपित जितेंद्र टांक को सात वर्ष की सजा से दंडित किया है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाया। शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित दलौदा, ज़िला मंदसौर में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ था।
इस मामले में आरक्षक पर फर्जी दस्तावेज लगाने के साथ ही परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने एवं अपने स्थान पर किसी और को परीक्षा में शामिल कराने के आरोप लगे थे।
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा अप्रैल 2013 में उक्त पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में आरोपित का पुलिस आरक्षक के रूप में चयन हुआ था। शिकायत होने पर एसटीएफ ने मामला दर्ज किया था।