अफगानिस्तान की मस्जिद में ब्लास्ट में तीस्ता सीतलवाड़ को मिली अंतरिम जमानत

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सत्र अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी। तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि तीस्ता सीतलवाड़ दो महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत की हकदार हैं। सप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली।
शुक्रवार की जुमे की नमाज के दौरान अफगानिस्तान के हेरात शह की एक मस्जिद में धमाका हो गया। आतंकी हमले में मौलवी समेत कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। हमले के बाद एक वीडियो भी सामने आया है।तालिबान के एक अधिकारी का कहना है कि उत्तरी अफगान शहर हेरात में एक मस्जिद में विस्फोट हो गया और लोग मारे गए और घायल हो गए। अधिकारी अब्दुल नफी ताकोर ने बताया कि शुक्रवार को हुए विस्फोट के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ताकोर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता हैं।

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