पेंशन पाने वाले लोगों को लिए नवंबर का महीना बहुत अहम है क्योंकि इस महीने उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है. केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनरों को यह वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है. नियमों के मुताबिक सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिली है. वहीं 60 वर्ष से 79 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है.
डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा?
जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा न करने की स्थिति में आपको दिसंबर से पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पेंशन को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद शुरू कर दिया जाएगा. वहीं जितने महीने की पेंशन नहीं मिली है उतने दिन का आपको एरियर मिल जाएगा. ऐसे में आप पेंशन बंद होने की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आज ही इस काम को निपटा लें.
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके
1. बैंक या पोस्ट ऑफिस में पेंशनर खुद जाकर जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
2. फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
3. उमंग ऐप के जरिए जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
4. डोर स्टेप बैंकिंग की मदद से करें अपना काम
5. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल की लें मदद
6. आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
7. इंडियन पोस्ट के पोस्टमैन सर्विस के द्वारा भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण पत्र जमा करना क्यों है जरूरी?
नियमों के मुताबिक साल में एक बार सरकार यह प्रमाणित करती है कि जिन पेंशनरों को पेंशन मिल रहा है वह जीवित है या नहीं. इस बात को सत्यापित करने के लिए साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. यह पूरे एक साल के लिए वैलिड रहता है. इस काम को आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में करना आवश्यक होता है.