ज्ञानवापी मामले में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल, वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश (मौजूदा ढांचे की यथास्थिति बनाये रखना) की अवहेलना होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। मैं अभी इसकी तिथि नहीं बता सकता, लेकिन हम शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
इस मामले में 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। जबकि मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि वहां शिवलिंग नहीं फ़व्वारा है। इसकी सुनवाई 11 तारीख़ को सुनवाई पूरी हो गई थी। आपको बता दें कि 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने भी कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। इस मा्मले में मस्जिद पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा वजूखाना सील रहे, ऐसे मंय सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हम बस चाहते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चले कि शिवलिंग कितने साल पुराना है। अगर कोर्ट आज सर्वेक्षण के लिए जानकारों की कमेटी बनाएगा तो हमें वो मंज़ूर होगा। इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना नहीं होनी चाहिए और इस आधार पर कार्बन डेटिंग की अर्जी को खारिज कर दिया।

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