श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद को लेकर सोमवार का दिन अहम होने जा रहा है। आज वादी और प्रतिवादी अपने-अपने प्रार्थना पत्र मथुरा की जिला अदालत में प्रस्तुत करेंगे। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी पहले खुद को न सुने जाने का आधार बनाकर अमीन निरीक्षण (विवादित स्थल का सर्वे) के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी। वहीं कुछ मामलों के वादी खुद को पक्षकार बनाने के साथ ही सर्वे के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति कोर्ट से मांगेंगे।
कोर्ट दे चुका है सर्वे का आदेश
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता के वाद पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) सोनिका वर्मा की कोर्ट ने बीती 8 दिसंबर को विवादित स्थल का अमीन निरीक्षण (सर्वे) करने का आदेश दिया है। इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट में प्रस्तुत की जाना है। इस आदेश के बाद कोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो गया था। अब 2 जनवरी से कोर्ट खुल रहे हैं। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तैयारी की है।
मुस्लिम पक्ष की दलील…इसलिए सर्वे पर लगे रोक
शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी सर्वे रोकने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी। कमेटी के सचिव तनवीर अहमद के मुताबिक, संवैधानिक रूप से अमीन निरीक्षण का आदेश गलत है। ऐसे में हम इसे निरस्त कराने की मांग करेंगे। न तो हमें नोटिस दिया गया और न ही हमें सुना गया, ऐसे में निरीक्षण का आदेश गलत है। एक अन्य वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अमीन निरीक्षण के समय खुद को उपस्थित रहने की अनुमति मांगेंगे।