कोलार रोड में भू-माफियाओं का बढ़ता जाल! अवैध कॉलोनियों के नामांतरण पर रोक की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भोपाल। राजधानी के कोलार रोड क्षेत्र में कथित तौर पर बिना जरूरी अनुमतियों के की जा रही अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में प्रशांत चौहान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसी कॉलोनियों में काटे गए प्लॉटों के नामांतरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कोलार क्षेत्र में कुछ स्थानों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP), डायवर्जन, RERA और नगर निगम की आवश्यक स्वीकृतियों के बिना कृषि भूमि को आवासीय प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा है। इससे प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में रजिस्ट्री, नामांतरण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

नामांतरण से पहले दस्तावेजों की जांच की मांग

ज्ञापन में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (MPLRC) के प्रावधानों का हवाला देते हुए मांग की गई है कि किसी भी प्लॉट का नामांतरण करने से पहले संबंधित भूमि के डायवर्जन आदेश, स्वीकृत लेआउट, विकास अनुज्ञा और RERA पंजीयन सहित जरूरी दस्तावेजों की जांच अनिवार्य की जाए।

प्रशांत चौहान ने मांग की है कि तहसील हुजूर और कोलार क्षेत्र में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को नियम विरुद्ध कॉलोनियों में काटे गए प्लॉटों के नामांतरण के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाएं।

भू-माफियाओं पर कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में अवैध प्लाटिंग के जरिए आम लोगों को कथित रूप से गुमराह करने वालों के खिलाफ जांच कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग भी की गई है। साथ ही प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि बिना वैध स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉटों की खरीद-बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हो।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रशांत चौहान ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य आम नागरिकों को अवैध प्लाटिंग और संभावित आर्थिक नुकसान से बचाना है। उन्होंने प्रशासन से कोलार रोड क्षेत्र में ऐसे मामलों की जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

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