MP Board का बड़ा फैसला: माता-पिता दोनों को खो चुके छात्रों को परीक्षा और नामांकन शुल्क से मिलेगी छूट

भोपाल। MP Board ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है, जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश के आदेश के अनुसार ऐसे छात्रों को हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और अन्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा एवं नामांकन शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

यह सुविधा उन विद्यार्थियों को मिलेगी, जो माता-पिता के निधन के बाद किसी रिश्तेदार के आश्रय में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या शासन/शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में रह रहे हैं।

परीक्षा फॉर्म के साथ देना होगा प्रमाण-पत्र

शुल्क छूट का लाभ लेने के लिए परीक्षा फॉर्म भरते समय माता और पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा शासन द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

MP Board ने यह सुविधा शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू की है। आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विद्यार्थी शुल्क छूट के पात्र नहीं होंगे।

मंडल के इस फैसले से माता-पिता दोनों को खो चुके और आर्थिक कठिनाइयों के बीच पढ़ाई जारी रख रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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