दिव्यांगजनों की सहायता के लिए राज्य दिव्यांग निधि, MP सरकार ने तय किए नए नियम

मध्यप्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य दिव्यांग निधि के संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुख सूचना के रूप में जारी किया है।

इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़ी सहायता को व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराना और निधि के संचालन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। विभाग की ओर से दिव्यांगजन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें पेंशन, पुनर्वास और सहायता से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

विभाग की वेबसाइट के अनुसार, राज्य दिव्यांग निधि से संबंधित दिशा-निर्देशों को हालिया प्रमुख सूचनाओं में शामिल किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था और ITI में प्रवेश लेने वाले दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता से जुड़े आदेश भी हाल में जारी किए गए हैं।

सरकार के इन कदमों से दिव्यांगजनों के लिए संचालित सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में काम आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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