दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ (एडहॉक) बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
अधिकतम 6,908 रुपये तक मिलेगा बोनस
सरकार के आदेश के अनुसार, पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस के रूप में अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
25 प्रतिशत नकद, 75 प्रतिशत पीएफ में जमा
बोनस भुगतान के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। कुल बोनस राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि उनके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा की जाएगी। जिन कर्मचारियों के पास पीएफ खाता नहीं है, उनके हिस्से की राशि एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से जमा कराई जाएगी।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी रकम नकद
सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत दी है। 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके और 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी।
दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है। पात्र दैनिक वेतनभोगियों को अधिकतम 1,184 रुपये तक बोनस दिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सेवा अवधि और कार्य दिवसों की शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलेगी। बोनस की घोषणा से कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।





