मध्यप्रदेश में अग्निवीरों को 20% आरक्षण अधिसूचित, पुलिस से आबकारी विभाग तक पांच वर्दीधारी पदों पर मिलेगा लाभ

भोपाल | 4 नवंबर 2026 | KOLAR18.COMमध्यप्रदेश में सेना से चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश की पांच वर्दीधारी भर्ती श्रेणियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने की जानकारी 24 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में सामने आई है। इस व्यवस्था में पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं।

29 सितंबर 2026 को कैबिनेट ने लिया था निर्णय

इस फैसले की शुरुआत 29 सितंबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक से हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी भर्ती श्रेणियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी गई थी। इस निर्णय की जानकारी 29 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित की थी।

24 अक्टूबर: आरक्षण व्यवस्था को औपचारिक रूप देने की जानकारी

टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 अक्टूबर 2026 की भोपाल रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। संबंधित विभागों को अपनी भर्ती नियमावलियों में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा गया है।

किन पांच पदों पर मिलेगा आरक्षण?

विभाग पद अग्निवीर आरक्षण
गृह विभाग पुलिस आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) 20%
गृह विभाग विशेष सशस्त्र बल आरक्षक 20%
जेल विभाग जेल प्रहरी 20%
वन विभाग वन रक्षक 20%
वाणिज्यिक कर विभाग आबकारी आरक्षक 20%

होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण भी जारी

सरकार की घोषित व्यवस्था में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले से निर्धारित आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल में होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण बताया गया है। जेल प्रहरी और वन रक्षक के पदों पर होमगार्ड के लिए 15 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत का प्रावधान है। आबकारी आरक्षक के पदों पर होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण बताया गया है।

क्षैतिज आरक्षण का क्या है अर्थ?

20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का अर्थ है कि पूर्व अग्निवीरों को मिलने वाला आरक्षण सामान्य और विभिन्न आरक्षित सामाजिक श्रेणियों के भीतर लागू नियमों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इसे किसी एक सामाजिक वर्ग के लिए अलग से निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण नहीं समझना चाहिए।

पात्र अग्निवीर नहीं मिलने पर क्या होगा?

24 अक्टूबर की टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि अग्निवीर श्रेणी में पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त पदों को मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार अन्य पात्र उम्मीदवारों से मेरिट के आधार पर भरा जा सकेगा।

युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?

अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेना से बाहर आने वाले युवाओं को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में रोजगार का अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। हालांकि आरक्षण का लाभ मिलने का अर्थ सीधी नियुक्ति नहीं है। अभ्यर्थियों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता, मेडिकल और चयन प्रक्रिया की शर्तें पूरी करनी होंगी।

तारीखवार घटनाक्रम: कैसे आगे बढ़ा फैसला?

  • 29 सितंबर 2026: मध्यप्रदेश कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी भर्ती श्रेणियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी।
  • 12 अक्टूबर 2026: नईदुनिया की रिपोर्ट में विभागीय निर्देशों और भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया।
  • 13 अक्टूबर 2026: भास्कर हिंदी ने आरक्षण व्यवस्था और विभागीय प्रक्रिया पर रिपोर्ट प्रकाशित की।
  • 24 अक्टूबर 2026: टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरक्षण को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने और विभागाध्यक्षों तथा कलेक्टरों को निर्देश जारी होने की जानकारी प्रकाशित की।

शोध का निष्कर्ष

उपलब्ध तारीखवार रिपोर्टों से स्पष्ट है कि 29 सितंबर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने इस आरक्षण व्यवस्था को प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ाया। 24 अक्टूबर की रिपोर्ट इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अगला चरण बताती है। हालांकि प्रत्येक विभाग की संशोधित भर्ती नियमावली और आगामी भर्ती विज्ञापन से ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित पदों पर आरक्षण किस प्रक्रिया और शर्तों के साथ लागू किया जा रहा है।

समाचार के स्रोत एवं संदर्भ

  1. Times of India – 29 सितंबर 2026: कैबिनेट की मंजूरी
  2. The New Indian Express – 29 सितंबर 2026
  3. अमर उजाला – 29 सितंबर 2026
  4. Times of India – 24 अक्टूबर 2026: आरक्षण अधिसूचित

नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है। मूल सरकारी अधिसूचना और विभागवार संशोधित भर्ती नियमों की प्रमाणित प्रतियां अलग से सत्यापित की जानी चाहिए।

रिपोर्ट: KOLAR18.COM | मध्यप्रदेश

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