EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई, 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ

नई दिल्ली | Social Welfare News 

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य सदस्यता की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। इस फैसले से देश के 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। नई वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है।

कर्मचारियों को क्या मिलेंगे लाभ?

नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को EPFO की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा:

  1. EPF (Employees’ Provident Fund): कर्मचारियों के भविष्य के लिए नियमित बचत और रिटायरमेंट फंड।
  2. EPS (Employees’ Pension Scheme): निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार पेंशन की सुविधा।
  3. EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance): पात्र सदस्यों के परिवार को बीमा सुरक्षा।

किन कर्मचारियों को होगा फायदा?

पहले अनिवार्य EPFO कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 प्रतिमाह थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। इससे ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक वेतन पाने वाले पात्र नए कर्मचारियों को अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता खुला है।

सरकार के अनुमान के मुताबिक इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं।

क्या मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी से PF कटौती बढ़ेगी?

वेतन सीमा बढ़ने से कुछ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के PF योगदान पर असर पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक कटौती कर्मचारी के पात्र वेतन, पहले से EPFO सदस्यता और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। हर कर्मचारी की PF कटौती स्वतः एक समान नहीं बढ़ेगी।

सामाजिक सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?

EPFO की वेतन सीमा में यह बदलाव संगठित क्षेत्र के अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्रोत: भारत सरकार, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारत का राजपत्र।

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