सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 में संशोधन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है। अब PPF खातों में नामांकन (नॉमिनी) के विवरण को अपडेट करने या बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला हाल ही में वित्तीय संस्थानों द्वारा इस प्रक्रिया के लिए शुल्क वसूलने की शिकायतों के बाद लिया गया है। सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 में संशोधन किया है, जिसकी अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन 02/4/25) 2 अप्रैल 2025 को जारी की गई। इस कदम से करोड़ों PPF खाताधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी और छोटे निवेशकों के लिए यह योजना और आकर्षक बनेगी।
क्या है PPF ?
PPF एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है, जिसमें 2024 तक भारत में 7 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते हैं और कुल जमा राशि 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। पहले, PPF खातों में नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए 50 रुपये का शुल्क लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 की शेड्यूल II में “नामांकन रद्द करने या बदलने” के लिए शुल्क को हटा दिया गया है। यह बदलाव 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन में सोलोमन अरोकियाराज, संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।
एक साथ चार नॉमिनी कर सकते हैं नियुक्त
इसके साथ ही, हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 ने भी खाताधारकों के लिए राहत बढ़ाई है। अब बैंक जमा, सुरक्षित रखी वस्तुओं और सेफ्टी लॉकर्स के लिए एक साथ चार नॉमिनी नियुक्त किए जा सकते हैं। यह प्रावधान खाताधारकों को अधिक लचीलापन देता है और उनकी संपत्ति के प्रबंधन को आसान बनाता है। यह कदम 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें बैंकों द्वारा अनावश्यक शुल्क वसूलने की प्रथा पर सवाल उठाए गए थे।