सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई

सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दे दिया है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. राहुल की जमानत याचिका पर भी अभ सुनवाई हो रही है.

ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी.

Previous articleमुख्यमंत्री चौहान यूथ महापंचायत में युवाओं से हुए रू-ब-रू
Next articleभाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के 26 मार्च के कार्यक्रम के लिए पंजीकरण व्यवस्था विधि प्रकोष्ठ को