हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर शाम 6 बजे तक एफआइआर के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर शाम 6 बजे तक एफआइआर के दिए आदेश
मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को उनका बेशर्मी भरा बयान भारी पड़ गया लगता है। कर्नल सोफिया पर बेनामी टिप्पणी से मचे बवाल के बाद एमपी हाईकोर्ट ने उनपर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मंत्री पर 4 घंटे में केस दर्ज करने को कहा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस केस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को शाम 6 बजे तक का समय दिया है। खास बात यह है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है।
एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने सरकार को मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मंत्री पर 4 घण्टे में यह कार्रवाई करने को कहा है।
कर्नल सोफिया के सम्बन्ध में एमपी की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह के शर्मनाक बयान पर देशभर में बवाल मचा हुआ है। ऐसे माहौल में हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ द्वारा स्वप्रेरणा से विजय शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला पंजीवद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्नल सोफिया कुरेशी को लेकर दिए गए बेशर्मी भरे बयान से हर कोई स्तब्ध
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरेशी लेकर दिए गए बेशर्मी भरे बयान से हर कोई स्तब्ध है। इंदौर के पास महू के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने यह विवादित बयान दिया था।पाकिस्तान को निशाना बनाते-बनाते मंत्री शाह ने बेशर्मी की सीमा पार कर दी। उन्होंने कहा कि ‘जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उन कटे-पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उनके समाज की बहन को भेजा… हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों से कराया।’

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