अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में दोनों पक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा

अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में दोनों पक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा
पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में कानूनी लड़ाई अब और तेज हो गई है। गुरुवार को मामले में दोनों पक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गए। एक ओर ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत की मांग की है। वहीं ट्विशा के परिवार ने उनकी सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है।

ट्विशा के परिवार ने जमानत पर उठाए सवाल
गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और वर्तमान में भोपाल उपभोक्ता न्यायालय की अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। ट्विशा के परिवार की ओर से पेश वकील अंकुर पांडे ने कहा कि वे गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत का विरोध करेंगे। उनका आरोप है कि निचली अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 118 के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है।

इस धारा के तहत यदि किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो अदालत आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का अनुमान लगा सकती है।

समर्थ सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई संभव
जानकारी के मुताबिक, समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है, जबकि ट्विशा के परिवार की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले भोपाल की एक अदालत ने समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि उनकी मां गिरिबाला सिंह को राहत दे दी गई थी।

एफआईआर के बाद से फरार है समर्थ सिंह
समर्थ सिंह एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने और उनके परिवार ने जांच में पूरा सहयोग किया है और हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले से जुड़ी पर्याप्त सामग्री पहले ही जब्त की जा चुकी है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता की ओर से जमा की गई WhatsApp चैट “संपादित और अधूरी” हैं, इसलिए उन्हें विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

12 मई को ससुराल में मिली थी ट्विशा की लाश
33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। उनके परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। वहीं, सिंह परिवार का दावा है कि ट्विशा नशे की लत से जूझ रही थीं।

पुलिस ने समर्थ सिंह और उनकी मां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) समेत दहेज निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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