भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर में बिना भवन अनुज्ञा के किए गए निर्माण और भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्मित भवनों की जांच एवं कार्रवाई के लिए विशेष दलों का गठन किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है।
नगर निगम के आदेश के अनुसार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दल सर्वेक्षण कर बिना अनुमति बने भवनों और भवन अनुज्ञा के उल्लंघन के मामलों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद संबंधित मामलों में नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में प्रमुख मार्गों के साथ-साथ उनसे जुड़े मार्गों का भी सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी। सर्वेक्षण के दौरान जल संरचनाओं के आसपास निर्मित भवनों, ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट एरिया में पाए जाने वाले उल्लंघनों को भी अलग से चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम ने सर्वेक्षण और नोटिस की कार्रवाई की सतत समीक्षा करने तथा की गई कार्रवाई की जानकारी भवन अनुज्ञा शाखा, मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।




यानी भोपाल में अब अवैध निर्माण और भवन अनुज्ञा के उल्लंघन पर नगर निगम की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।